बेबी पाण्डेय : काला
हिरण शिकार मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान अब राहत की सांस ले सकते
हैं. जोधपुर हाईकोर्ट से उन्हें विदेश जाने की इजाजत मिल गई है. हाईकोर्ट
ने उनके पासपोर्ट से सजायाफ्ता (कनविक्ट) शब्द हटाने के लिए दी गई उनकी
अर्जी को मंजूर कर लिया है.
अब
सलमान के वीजा की रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि सजा मिली, लेकिन सजा पर रोक
है. इससे पहले सलमान खान को ब्रिटेन का वीजा सजायाफ्ता शब्द की वजह से नहीं
मिल पाया था.
जस्टिस
निर्मलजीत कौर के सामने सलमान के मुंबई से आए अधिवक्ता ने अर्जी पेश कर
कोर्ट से आग्रह किया था कि विदेश जाने के लिए वीजा लेते समय कनविक्ट शब्द
होने की वजह से कई देशों द्वारा वीजा नहीं दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि लिहाजा कनविक्ट शब्द हटवाया जाए जिससे विदेश जाने के लिए वीजा लेने में आसानी हो सके.
हाल ही
में कुछ देशों ने वीजा नियमों में संशोधन करने के बाद सजायाफ्ता को वीजा
नहीं देने का फैसला किया है और सलमान यहां निचली अदालत से हिरण शिकार
मामलों में एक साल और पांच साल की सजा पा चुके हैं.
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